बाजार नियामक सेबी ने अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के लेन-देन के खिलाफ चेतावनी जारी की है। एक प्रेस विज्ञप्ति में सेबी ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 का उल्लंघन करते हुए चल रहे हैं। नियामक ने जोर दिया कि निवेशकों को इन प्लेटफॉर्मों पर किसी भी तरह के लेनदेन से बचना चाहिए और किसी भी तरह की संवेदनशील निजी जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए।
सेबी ने स्पष्ट किया है कि सिर्फ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ही सूचीबद्ध होने वाली और सूचीबद्ध हो चुकी कंपनियों की प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग के लिए अधिकृत हैं। सेबी के मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की सूची नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
सेबी ने चेतावनी दी है कि ऐसे अनधिकृत प्लेटफॉर्म के जरिये लेनदेन करने वाले निवेशक अपनी सुरक्षा से संबंधित लाभ, शिकायत निपटान की व्यवस्था और ऑनलाइन विवाद समाधान की व्यवस्था का लाभ नहीं ले पाएंगे, जिसका जिम्मा एक्सचेंज या डिपॉजिटरीज के पास है।
सेबी ने इससे पहले अगस्त 2016 में जारी प्रेस विज्ञप्ति के जरिये आम लोगों को ऐसी गतिविधियों के प्रति सचेत किया था। हाल में ऐसे अनधिकृत वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म
व अपंजीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के प्रति चेताया है जो असूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों की पेशकश करते हैं।