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ITR Filing 2025: देशभर में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने का समय शुरू हो गया है। चाहे आप सैलरीड हों, फ्रीलांसर हों, व्यापारी हों या निवेशक—ITR सही समय पर और सटीक तरीके से भरना न सिर्फ कानूनी जिम्मेदारी है, बल्कि अपने टैक्स को बेहतर तरीके से प्लान करने का भी मौका है।
टैक्स एक्सपर्ट शेफाली मुंद्रा (Clear Tax) के मुताबिक, कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखकर आप रिटर्न आसानी से फाइल कर सकते हैं और टैक्स में भी बचत कर सकते हैं:
सही टैक्स रिजीम चुनें
अगर आपकी इनकम ज्यादा है और आप कई डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो पुराना सिस्टम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। वहीं, जिनकी इनकम सिंपल है और डिडक्शन कम हैं, उनके लिए नया सिस्टम बेहतर साबित हो सकता है।
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सही ITR फॉर्म का चुनाव करें
गलत ITR फॉर्म भरने पर आपकी रिटर्न को ‘डिफेक्टिव’ मान लिया जा सकता है। इसलिए अपने इनकम सोर्स के अनुसार सही फॉर्म चुनना जरूरी है:
ITR-1: सैलरी, एक घर से इनकम और अन्य सोर्स से ₹50 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए।
ITR-2: जिनके पास कैपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी या विदेशी आय हो।
ITR-3: व्यवसाय या प्रोफेशन से इनकम वालों के लिए।
ITR-4: प्रिज़म्पटिव इनकम स्कीम (सरल टैक्स गणना) अपनाने वाले छोटे कारोबारी या प्रोफेशनल्स के लिए।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले रखें ये ज़रूरी डॉक्युमेंट्स तैयार, इन डिडक्शन से बचाएं टैक्स
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ज़रूरी दस्तावेज़ और जानकारी पहले से जुटा लें। इससे न सिर्फ आपकी प्रोसेस आसान होगी बल्कि टैक्स बचाने के मौके भी नहीं छूटेंगे।
ITR फाइल करने से पहले रखें ये डॉक्युमेंट्स तैयार:
फॉर्म 16: यह आपके नियोक्ता से मिलेगा और आपकी सैलरी व TDS की जानकारी देता है।
फॉर्म 26AS और AIS: यह आपके टैक्स क्रेडिट और अन्य वित्तीय जानकारियों का सारांश है।
बैंक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट, किराया रसीदें, कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट्स भी रखें।
निवेश प्रमाणपत्र: PPF, ELSS, जीवन बीमा आदि में किए गए निवेश का प्रमाण जरूर रखें।
PAN और आधार कार्ड: ये दोनों दस्तावेज अनिवार्य हैं।
टैक्स बचत का मौका न चूकें, इन सेक्शन के तहत लें डिडक्शन:
सेक्शन 80C (₹1.5 लाख तक): इसमें PPF, EPF, ELSS, होम लोन का प्रिंसिपल आदि शामिल हैं।
सेक्शन 80D: हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर छूट मिलती है।
सेक्शन 24(b): होम लोन के ब्याज पर भी टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है।
HRA, LTA और अन्य छूटें: अगर आप इसके पात्र हैं तो इसका लाभ उठाना न भूलें।
ITR Filing 2025: टैक्स फाइल करने से पहले इन बातों का रखें खास ध्यान
अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन बातों को नजरअंदाज करने पर न सिर्फ आपका रिफंड अटक सकता है, बल्कि स्क्रूटनी का सामना भी करना पड़ सकता है।
फॉर्म 26AS और AIS से मिलान करें TDS डिटेल्स
आईटीआर फाइल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आपकी इनकम पर जो TDS (Tax Deducted at Source) कटा है, वह फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement) में सही तरीके से दिख रहा है या नहीं। अगर कोई गड़बड़ी है, तो उसे संबंधित डिडक्टर से तुरंत ठीक करवाएं।
ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में कैसे करें चुनाव?
अगर आप निवेश जैसे कि PPF, ELSS, होम लोन ब्याज या HRA जैसे टैक्स छूट का लाभ लेते हैं, तो पुरानी टैक्स व्यवस्था आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।
अगर आपकी इनकम स्ट्रक्चर सिंपल है और ज्यादा डिडक्शन क्लेम नहीं करते, तो नई टैक्स व्यवस्था का चुनाव बेहतर हो सकता है, क्योंकि इसमें टैक्स स्लैब दरें कम हैं।
बोनस टिप: जल्दी फाइल करें और ई-वेरिफिकेशन जरूर करें
आईटीआर जल्दी फाइल करने से लास्ट-मिनट की भागदौड़ से बचा जा सकता है। इसके अलावा, अगर कोई गलती रह गई हो, तो उसे सुधारने का समय भी मिलता है।
रिटर्न सबमिट करने के बाद आधार OTP, नेट बैंकिंग या अन्य उपलब्ध विकल्पों के जरिए ई-वेरिफिकेशन जरूर करें, ताकि आपका रिटर्न समय पर प्रोसेस हो सके।