पश्चिम बंगाल विधानसभा ने मंगलवार को ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024’ पारित कर दिया , जिसमें बलात्कार और हत्या के दोषियों को मौत की सजा का प्रावधान शामिल है। यह विधेयक, जो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO) के तहत प्रासंगिक प्रावधानों में संशोधन की मांग करता है, सभी उम्र के बचे/पीड़ितों पर लागू होगा