उत्तराखंड सरकार सीमांत और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए भूमि आबंटन की हाल ही में घोषित नई नीति के तहत 25 फीसदी जमीन सीमांत उद्योगों और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित की है।
इसके अलावा, राज्य सरकार ने उन उद्योगों के लिए भी 25 फीसदी जमीन आरक्षित की है जो पिछड़े क्षेत्रों में वैज्ञानिक उद्यमशीलता और तकनीकी विकास के जरिए किसी विशेष औद्योगिक उत्पादों को बढ़ावा देंगे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बाकी बची 50 फीसदी जमीन ‘चुनिंदा लॉटरी’ प्रणाली के माध्यम से आबंटित की जाएगी। जमीन का आबंटन एक बोर्ड करेगा जिसके अध्यक्ष उद्योग मंत्री होंगे।
सूत्रों ने बताया कि इस बात की भी पूरी संभावना है कि बोर्ड नई नीति की समीक्षा कर सकता है जिसके तहत औद्योगिक भूखंडों की कीमतें काफी बढ़ गई हैं। भूमि आबंटन के लिए नई नीति के लागू होने के बाद औद्योगिक भूखंड की कीमत पिछले बार के सर्वाधिक बोली मूल्य के मुकाबले 125 फीसदी अधिक हो जाएगी।