शीरा नियंत्रण कानून में संशोधन

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 09, 2022 | 9:26 PM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से शीरा नियंत्रण में संशोधन किया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को शीरा नियंत्रण नियमावली के पांचवे संशोधन को अनुमोदित कर दिया गया है।


इसके बाद सरकार को न केवल प्रशासनिक शुल्क के मद में धनराशि मिलने शुरु हो जाएगी बल्कि आरक्षित शीरे की मात्रा में भी कमी होगी।

मंत्रिपरिषद के इस फैसले से उन आसवनियों को राहत मिली है जिन्हें इस साल गन्ने का उत्पादन कम होने की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था।

परिषद ने एक और फैसले के तहत अंबेडकरनगर में नागरिक उड्डयन विभाग की 18.61 हेक्टेयर जमीन को कई विभागों के लिए आवास और कार्यालय के निर्माण के लिए देना तय किया है।

मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद में कहा गया है कि कार्यालयों के निर्माण के बाद बचने वाली जमीन का इस्तेमाल कांशीराम शहरी आवास योजना के तहत भवनों को बनाने में किया जाएगा।

First Published : January 13, 2009 | 8:35 PM IST