उत्तर प्रदेश में अब उद्योग लगाने के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा। प्रदेश की योगी सरकार ने उद्योगों व अन्य वाणिज्यिक उपयोग के लिए बड़ी तादाद में जमीन लेने की प्रक्रिया को आनलाइन करने का फैसला किया है। प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की ओर से तैयार किए गए इस, प्रस्ताव को जल्दी ही मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा।
प्रस्ताव के मुताबिक अब प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन लेने के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। इसके लिए राजस्व संहिता की धारा 89 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद उद्योग या बड़े प्रतिष्ठान खोलने के लिए जमीन खरीदने की अनुमति देने की मनमानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। राजस्व विभाग जल्द ही इस प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने मंजूरी के लिए पेश करेगा। मंत्रिपरिषद की मंजूरी को बाद यह नयी व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। इलके साथ ही प्रदेश सरकार ने उद्योगों और आवासीय जरुरतों के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लैंड बैंक बनाने के भी निर्देश दिए हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में खाली पड़े भूखंडों की सूची बनाकर उनका नए सिरे से आवंटन भी किया जाएगा।
गौरतलब है कि अभी प्रदेश में 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीदने के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेने की व्यवस्था है। इसके तहत प्रशासन को यह जानकारी देनी होती है कि जमीन किस उपयोग के लिए ली जानी है। उचित कारण होने के बाद प्रशासन की ओर से अनुमति देने की व्यवस्था है। प्रदेश में अभी तक विभिन्न कारणों से 12.5 एकड़ से अधिक जमीन खरीद के लिए ऑफलाइन आवेदन लिया जाता है जिसके चलते खरीददार को काफी समय लग जाता है और वह समय से उद्योग या व्यवसाय शुरू नहीं कर पाते हैं।
हाल ही विभिन्न उद्योग गल के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार को इस दौरान होने वाली दिक्कतों से अवगत कराया था जिसके बाद इस पूरी प्रक्रिया को आनलाइन करने का फैसला लिया गया है। राजस्व अधिकारियों के मुताबिक विभाग इसके लिए सा टवेयर तैयार कराएगा। इसके जरिए न केवल आवेदन लिया जाएगा बल्कि तय समय सीमा के अंदर आवेदन को निस्तारित भी किया जाएगा। उचित कारण के साथ जमीन खरीद संबंधी आवेदन देने वाले को अनुमति देने के साथ ही उसे इसकी सूचना दी जाएगी। राजस्व विभाग का कहना है कि इससे प्रदेश में उद्योग आदि लगाने व कारोबार करने वालों के लिए जमीन लेना आसान हो जाएगा।