महाराष्ट्र सरकार का निर्देश – टी-शर्ट, जींस न पहनें सरकारी कर्मी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 14, 2022 | 8:17 PM IST

महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को ड्रेस कोड की नियमावली दी है। सरकार के सामने यह बात आई थी कि कार्यालय में कर्मचारी-अधिकारी मुख्य रुप से अनुबंध वाली कर्मचारी वैसे वस्‍त्र नहीं पहनते, जो सरकारी कर्मचारियों को कार्यालय कामकाज के दौरान पहनने चाहिए। इसका असर उनके काम पर पड़ता है। इससे आम आदमी के बीच उनकी छवि खराब होती है।
इस बात को ध्‍यान में रखते हुए राज्‍य सरकार ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड की सूची दी है।  इसके अनुसार उनकी पोशाक उचित और साफ-सुथरी होनी चाहिए। कर्मचारियों को टी-शर्ट और जींस नहीं पहनने के लिए कहा गया है।
महिला कर्मचारी साड़ी, सलवार, चूड़ीदार कुर्ता, ट्राउजर पैंट या शर्ट पहन सकती हैं और पुरुष कर्मचारी शर्ट, पैंट, पतलून। गहरे रंग के कपड़े न पहनने के लिए कहा गया है। शुक्रवार के दिन खादी के कपड़े होने चाहिए। निर्देश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय के समय सभी अधिकारी और कर्मचारी अपना पहचान-पत्र सामने रखे तथा कार्यालय में स्लीपर का उपयोग न किया जाए।

First Published : December 14, 2020 | 12:10 AM IST