तमिलनाडु के अथॉरिटी आफ एडवांस रूलिंग ने नियम तय किया है कि बिजली क्षेत्र के सिर्फ वितरण और पारेषण क्षेत्र को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट होगी और अगर दो इकाइयों के बीच लेन देन होता है तो वह अप्रत्यक्ष कर के तहत आ सकता है, जो उसकी प्रकृति पर निर्भर होगा। एएआर ने कहा कि दोनों के बीच आपूर्ति पर जीएसटी लागू होगा।यह मामला आवेदक तमिलनाडु जेनरेशन ऐंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनजेडको लिमिटेड) और तमिलनाडु ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टैनट्रांसको लिमिटेड) के बीच कंपनी के भीतर लेन देन पर जीएसटी लागू होने के मसले का है। दोनों तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (टीएनईबी) की सहायक इकाइयां हैं।