प्रॉपर्टी डीलरों के लिए लाइसेंस जरूरी

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 10, 2022 | 12:00 AM IST

हरियाणा में प्रॉपर्टी से जुड़ा कारोबार करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के लिए अब लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।
राज्य सरकार ने हरियाणा रेग्युलेशन ऑफ प्रॉपर्टी डीलर्स ऐंड कंसल्टेंट रूल्स, 2009 के तहत यह अधिसूचना जारी की है। इस नियम के तहत किसी संपत्ति के सौदे के लिए जितना मूल्य तय होता है उसका केवल एक फीसदी ही लाइसेंस प्राप्त प्रॉपर्टी डीलर कमीशन के तौर पर वसूल सकता है।
अगर किसी संपत्ति को किराये या फिर लीज पर दिया गया है तो ऐसी स्थिति में कमीशन उस संपत्ति के एक महीने के किराये के बराबर होगी।
लाइसेंस पाने के लिए किसी व्यक्ति को 25,000 रुपये और लाइसेंस के नवीकरण के लिए 5,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। किसी कंपनी या संगठन के लिए यही शुल्क क्रमश: 50,000 और 10,000 रुपये होगा। किसी व्यक्ति और कंपनी के लिए विलंब शुल्क प्रतिमाह क्रमश: 500 और 1,000 रुपये तय किया गया है।

First Published : February 5, 2009 | 1:17 PM IST