मुंबई में 15 तक शाम को नहीं जा सकेंगे समुद्र तट

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 10:30 PM IST

मुंबई पुलिस ने कोरोनावायरस के स्वरूप ओमीक्रोन के खतरे के मद्देनजर 15 जनवरी तक शाम पांच बजे से सुबह पांच बजे तक समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर लोगों के जाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। राज्य सरकार ने आयोजनों में शामिल होने वालों की संख्या 50 तक सीमित कर दी है। नए आदेश में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार में केवल 20 व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं।
पुलिस उपायुक्त (अभियान) एस चैतन्य ने इस संबंध में आदेश जारी किया, जो शुक्रवार अपराह्न एक बजे से प्रभावी हो गया और अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो यह 15 जनवरी तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि शहर में कोविड-19 और ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर अब भी महामारी का खतरा है। आदेश में कहा गया कि लोगों के स्वास्थ्य और जीवन को किसी तरह का खतरा न हो, इसके मद्देजर प्रतिबंध लगाए गए हैं। लोगों को समुद्र तटों, खुले मैदानों, सैरगाहों, बगीचे, उद्यानों और इस तरह के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर रोजाना शाम पांच बजे से अगले दिन सुबह पांच बजे तक जाने पर रोक लगाई गई।
शादियों में चाहे समारोह बंद स्थल या खुले में आयोजित हो उसमें अधिकतम 50 लोग ही हिस्सा ले सकते हैं। किसी भी तरह के जमावड़े या कार्यक्रम चाहे वह सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या धार्मिक हो, वह खुले में आयोजित हो या बंद स्थल पर आयोजित हो, अधिकतम 50 व्यक्ति तक ही शामिल हो सकते हैं। पहले विवाह समारोह या सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक सभा में बंद स्थानों में 100 और खुले स्थानों में 250 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति थी।
अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति है। आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत और महामारी बीमारी अधिनियम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

First Published : December 31, 2021 | 11:22 PM IST