हवाईअड्डों के नामकरण की नीति तैयार करें नए मंत्री : कोर्ट

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 12, 2022 | 2:51 AM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को देश भर में हवाई अड्डों के नामकरण के लिए एक समान नीति तैयार करनी चाहिए और और नए नागरिक उड्डयन मंत्री को इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी के पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि नए नागरिक उड्डयन मंत्री (ज्योतिरादित्य सिंधिया) को इस संबंध में नीति तैयार करने को अपना ‘पहला काम’ मानना चाहिए।
पीठ ने कहा कि वह नवी मुंबई में पिछले महीने हुए घटना की अनुमति नहीं दे सकती है, जब लगभग 25,000 लोगों ने कोविड-19 प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एक रैली का आयोजन कर आगामी हवाई अड्डे का नाम एक स्थानीय नेता के नाम पर रखने की मांग की।
नवी मुंबई में 24 जून को कृषि और मछली पकडऩे वाले समुदायों के हजारों लोगों ने दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ता और सांसद डीबी पाटिल के नाम पर नवी मुंबई में हवाई अड्डे का नाम रखने की मांग के लिए प्रदर्शन किया।    

First Published : July 9, 2021 | 11:58 PM IST