दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की हाउसिंग स्कीम – 2008 के ड्रा का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर सोमवार को डीडीए को नोटिस जारी किया गया है।
याचिका में डीडीए पर गैरकानूनी व मनमाने ढ़ंग से मकान आवंटन का आरोप लगाया गया है। दूसरी तरफ ड्रा के विजेताओं ने सोमवार को डीडीए मुख्यालय के बाहर मकान मिलने में हो रही देरी के विरोध में नारे लगाए।
याचिकाकर्ता ने पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति जाहिर करते हुए अदालत के समक्ष बगैर आवेदन के ही फ्लैट मिलने की बात रखी। इस पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली की एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए डीडीए को 23 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा।
एकल पीठ ने इस मामले को अगली सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के संयुक्त रजिस्ट्रार के पास भेज दिया।