उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदी की मार से जूझ रहे उद्यमियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। सरकार ने विकास प्राधिकरणों, आवास विकास प्राधिकरणो के आवंटियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है।
यह राहत उन लोगों पर लागू होगी जिनकी किस्ते समय से अदा नही हो पायी हैं। ऐसे आवंटियों को कम ब्याज पर भुगतान की सुविधा दी जाएगी।
साथ ही उन्हें आसान किस्तों का विकल्प भी दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने रजिस्ट्री कराने में दी गयी स्टैंप डयूटी में छूट की अवधि भी छह महीने के लिए बढ़ा दी है।
गौरतलब है कि बड़ी तादाद में औद्योगिक घरानों ने उत्तर प्रदेश में नोयडा और ग्रेटर नोयडा के साथ-साथ कई विकास प्राधिकरणो में अपनी परियोजनाओं के लिए भूखंडों का आवंटन करा रखा है।
बाजार की हालत प्रतिकूल होने की दशा में इन घरानों के लिए परियोजना पर काम शुरु कर पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ऐसी दशा में सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान कर उद्यमियों की राह को आसान कर दिया है।
नए प्रावधानों के तहत सरकार ने यह व्यवय्था दी है। कि आवंटी अपने आवंटन को बचाने के लिए नए शर्तों के साथ भुगतान के लिए आवेदन पत्र को 30 जून, 2009 तक शासन को उपलब्ध करा दे।
आवेदक के सामने दो ही विकल्प होंगे या तो वह नयी शर्तों के साथ भुगतान को राजी है अथवा अपने आवंटन को सरेंडर कर दे। इसके अलावा अब नए साल में भी रजिस्ट्रयों पर सात फीसदी की दर से ही स्टैंप शुल्क लगेगा।
मंदी में राहत
विकास प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए राहत पैकेज की घोषणा
रजिस्ट्री में दी गई स्टाम्प डयूटी में छूट की अवधि को भी छह महीने के लिए बढ़ाया गया