उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टरों के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें राज्य के मिल मालिकों को मिल पर अधिकार रखने वाला(ऑक्यूपायर) करार दिया था।
सहारनपुर की दया शुगर लिमिटेड की ओर से दायर एक याचिका में न्यायमूर्ति वी एम सहाय और न्यायमूर्ति आर वी सिंह की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मिल मालिकों को उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति नियमन एवं खरीद कानून, 1953 के तहत गन्ने का बकाया भुगतान करना अनिवार्य है।