महाराष्ट्र सरकार ने सभी रेस्तरां और होटल को मध्यरात्रि तक संचालन की अनुमति दे दी है। राज्य सरकार ने सोमवार को राज्य भर में रेस्टोरेंट और होटलों का समय बढ़ाने का फैसला किया था और मंगलवार को उसने रेस्तरां और होटल खोलने के नए दिशानिर्देश जारी करके इन्हे रात 12 बजे तक खोलने की हरी झंडी दे दी।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने महाराष्ट्र में दुकानों को रात 11 बजे तक और रेस्तरां को रात 12 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंते द्वारा मंगलवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई। नागरिकों और प्रतिष्ठानों को कोविड पर लागू दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। पूरी तरह से टीकाकरण, भीड़ की क्षमता पर प्रतिबंध, स्थिति के आधार पर लागू होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय प्रशासन इन समय के दौरान स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार प्रतिबंध लगा सकता है या रियायतें दे सकता है। अधिसूचना में कहा गया कि सभी रेस्तरां और भोजनालयों को मध्यरात्रि 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी जाती है और अन्य प्रतिष्ठान जिन्हें संचालन की अनुमति दी गई है, वे रात 11 बजे तक संचालन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक दिन पहले ही राज्य के कोविड कार्य बल के साथ बैठक कर अधिकारियों को रेस्तरां और दुकानों के संचालन के घंटे बढ़ाने संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार ने 22 अक्टूबर से मनोरंजन उद्यान, सिनेमाघर और रंगमंच को खोलने की अनुमति दे दी। हालांकि, मनोरंजन पार्क में वाटर राइड की अभी अनुमति नहीं दी गई है।