उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना प्रसार को देखते हुए साप्ताहिक बंदी को दो दिन से बढ़ाकर तीन दिनों के लिए कर दिया गया है। अब प्रदेश भर में लॉकडाउन शनिवार, रविवार और सोमवार को रहेगा। प्रदेश में सभी निजी व सरकारी कार्यालयों को केवल 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग काम्प्लेक्स, जिम, स्पा, स्वीमिंग पूल और धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन के सभी साधन जैसे मेट्रो, बस और कैब अपनी क्षमता के 50 फीसदी पर ही संचालित होंगे। औद्योगिक एव वैज्ञानिक संस्थान पूर्व की तरह काम करते रहेंगे। शादी व अन्य मांगलिक समारोहों में अधिकतम 50 लोगों तथा अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है।
प्रदेश सरकार के मुख्यसचिव आरके तिवारी की ओर से जारी सभी दिशा निर्देश अगले 14 दिनों तक लागू रहेंगे। निजी व सरकारी क्षेत्र की आवश्यक सेवाएं जैसे बैंक, स्वास्थ्य, पुलिस, अग्निशमन, नगर निकाय, जलकल विभाग, बिजली व सार्वजिनक यातायात पहले की तरह चलते रहेंगे। तिवारी ने कहा है कि भीड़ वाली सभाओं व समारोहों के भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के साथ ही राज्य के भीतर व अंतरराज्यीय परिवहन का संचालन पहले की ही तरह होता रहेगा। मुख्य सचिव के आदेश के मुताबिक साप्ताहिक तीन दिनों की बंदी के अलावा विभिन्न जिलों में रात्रि कफ्र्यू के संबंध में स्थानीय प्रशासन फैसला ले सकेगा। फिलहाल प्रदेश के दो तिहाई जिलों में रात्रि कफ्र्यू जारी है। इसके तहत रात 8 बजे से सभी बाजारों को बंद करते हुए सड़कों पर आवागमन पर प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश के मुताबिक अब माइक्रो कंटेनमेंट जोन की जगह बड़ी आबादी के संक्रमित होने की दशा में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनाने से पहले इसकी सार्वजनिक घोषणा की जाएगी।
इससे पहले कोविड रोकथाम के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की टीम 11 की बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हमें और सतर्कता बरतनी होगी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में रात्रिकालीन कोरोना कफ्र्यू और साप्ताहिक बंदी प्रभावी है। संक्रमण प्रसार को कम करने में कोरोना कफ्र्यू बहुत उपयोगी हो रही है। ऐसे में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक साप्ताहिक बंदी होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अवधि में केवल आवश्यक और अनिवार्य सेवाएं ही यथावत जारी रहेंगी। औद्योगिक गतिविधियां और टीकाकरण साप्ताहिक बंदी में भी जारी रहेंगी।