तमाम प्रतिष्ठानों की ओर से दावे किए जा रहे हैं कि उनके कर्मचारियों का टीकाकरण होने की ओर है, वहीं उद्योग संगठनों व छोटे व मझोले कारोबारी गुजरात सरकार से अपने कर्मचारियों के 30 जून तक टीकाकरण करने की तिथि बढ़ाए जाने की मांग पर विचार कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने गुरुवार को 18 जिलों में स्थित प्रतिष्ठानों के प्रोपराइटरों, मालिकों व कर्मचारियों का 30 जून तक टीकाकरण करा देने के निर्देश दिए हैं। शेष जिले के लिए यह 10 जुलाई तक करा लेना अनिवार्य किया गया है। यह दिशानिर्देश खुदरा व थोक दुकानों, रेस्टोरेंटों व अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा, जो बी2सी गतिविधियों में लगे हैं।
कुछ उद्योग संगठनों का विचार है कि बेहतर मंशा होने के बावजूद यह नियम कठोर है और उन्होंने राज्य सरकार से इसकी तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। गुजरात ट्रेडर्स फेडरेशन (जीटीएफ) के अध्यक्ष जयेंद्र तन्ना के मुताबिक 30 जून तक लक्ष्य पूरा कर पाना संभव नहीं है, खासकर असंगठित प्रतिष्ठानों में। इस संगठन से 12 से 15 लाख ट्रेडर और रिटेलर जुड़े हुए हैं।
गुजरात चैंबर आफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (जीसीसीआई) की आतिथ्य समिति के चेयरमैन और होटल्स ऐंड रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन आफ गुजरात के अध्यक्ष नरेंद्र सोमानी ंने कहा, ‘आतिथ्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत लोगों का पहले ही टीकाकरण हो चुका है। अब उद्योग अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। इतने कम वक्त में सभी कर्मचारियों का टीकाकरण कठिन है।’