राजनीति

‘आप’ के नेता सत्येन्द्र जैन को मिली जमानत

दिल्ली की अदालत ने आप नेता सत्येंद्र जैन को धनशोधन मामले में जमानत दी

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भाषा   
Last Updated- October 18, 2024 | 11:18 PM IST

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को धनशोधन के एक मामले में ‘सुनवाई में देरी’ और ‘लंबे समय तक जेल में रहने’ का हवाला देते हुए जमानत दे दी। जैन को प्रवर्तन निदेशालय ने 30 मई, 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।

वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद के मद्देनजर और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा आरोपी राहत के लिए पात्र है। न्यायाधीश ने 50 हजार रुपये के जमानत बॉण्ड भरने और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर राहत देने का फैसला सुनाया।

First Published : October 18, 2024 | 11:18 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)