सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 की शुरुआत के बाद से पहली बार वाहनों के तीसरे पक्ष के बीमा के लिए बेस प्रीमियम दरों में संशोधन किया है।
मंत्रालय के बयान के अनुसार 1 जून से लागू होने वाली इन नई दरों में इलेक्ट्रिक वाहनों, हाइब्रिड वाहनों और शैक्षणिक संस्थान की बसों के तीसरे पक्ष के बीमा के लिए रियायती कीमत होंगी।
1,000 सीसी तक वाली नई निजी कारों के मामले में वार्षिक बेस प्रीमियम दर वर्ष 2019-20 की दर से 22 रुपये तक बढ़कर 2,094 रुपये हो गई है, जबकि 1,000सीसी और 1,500 सीसी के बीच वाली कारों के मामले में यह 3,416 रुपये (195 रुपये तक अधिक) है तथा 1,500 सीसी से अधिक क्षमता वाली कारों के लिए तीसरे पक्ष के बीमे की कीमत 7,897 रुपये (सात रुपये तक अधिक) होगी।
75 सीसी से कम वाले नए दोपहिया वाहनों के लिए वार्षिक प्रीमियम बढ़ाकर 538 रुपये कर दिया गया है, जबकि 75 से 150 सीसी का प्रीमियम बढ़ाकर 714 रुपये, 150 से 350 सीसी का प्रीमियम 1,366 रुपये तक हो गया है तथा 350 से अधिक सीसी वाली भारी-भरकम बाइक का प्रीमियम बढ़कर 2,804 रुपये हो गया है।
इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में बेस प्रीमियम दरों में भी बढ़ोतरी की गई है। 30 किलोवाट से कम वाली नई निजी कारों के लिए वार्षिक प्रीमियम 1,780 रुपये निर्धारित किया गया है, जबकि 30 से 65 किलोवाट वाली ई-कारों के लिए यह 2,904 रुपये है। 65 किलोवाट से अधिक वाली नई निजी कारों पर 6,712 रुपये का प्रीमियम होगा।
ई-स्कूटर और अन्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की दरों में भी संशोधन किया गया है। तीन किलोवाट से कम वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर वार्षिक प्रीमियम 457 रुपये, 3 किलोवाट और 7 किलोवाट के बीच वाले ऐसे वाहनों पर 607 रुपये प्रीमियम होगा। सात से 16 किलोवाट वाली दोपहिया वाहनों के लिए आधार दर 1,161 रुपये तथा 16 किलोवाट से अधिक शक्ति वाले दोपहिया वाहनों के लिए सालाना प्रीमियम 2,383 रुपये होगा।
मंत्रालय ने कहा कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रीमियम पर क्रमश: 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। शिक्षण संस्थान की बसों को भी 15 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।