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फेडरल-मुगल की खुली पेशकश मामले में सेबी के निर्देश पर रोक

पेगासस मर्जर कंपनी और टेनेको इंक के विलय के बाद फेडरल-मुगल के प्रवर्तक समूह में अप्रत्यक्ष बदलाव के कारण खुली पेशकश का मामला बना था।

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खुशबू तिवारी   
Last Updated- September 15, 2023 | 10:43 PM IST

प्रतिभूति अपील पंचाट (सैट) ने शुक्रवार को फेडरल-मुगल गोएट्ज (इंडिया) की खुली पेशकश मामले में स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने के बाजार नियामक सेबी के आदेश पर रोक लगा दी।

पंचाट ने इसके अलावा सेबी से कहा कि वह 10 दिन के भीतर जवाब दाखिल करे और इसे 9 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर लिया।
30 अगस्त के आदेश में बाजार नियामक ने फेडरल-मुगल गोएट्ज की खुली पेशकश की खातिर शेयरों के मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट एमएम निसिम ऐंड कंपनी को नियुक्त किया था।

प्रवर्तक पेगासस होल्डिंग्स ने बाजार नियामक की तरफ से स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता नियुक्त करने की चुनौती दी थी और कहा था कि कानून के तहत ऐसा करना जरूरी नहीं है।

पेगासस मर्जर कंपनी और टेनेको इंक के विलय के बाद फेडरल-मुगल के प्रवर्तक समूह में अप्रत्यक्ष बदलाव के कारण खुली पेशकश का मामला बना था।खुली पेशकश की कीमत तय करने की खातिर सही नियमों की उपयुक्तता पर पंचाट सुनवाई कर रहा है।

न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल ने कहा, हमने पाया कि नियमन 8 (4) के प्रावधान तभी लागू होंगे जब नियम 8 (3) और 8 (5) के तहत खुली पेशकश तय करना संभव नहीं होगा। हमने आदेश में पाया कि सेबी इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि शेयरों की कीमत नियम 8 (3) और 8 (5) के तहत तय नहीं की जा सकती।

सेबी ने नवंबर 2018 में भी कंपनी की खुली पेशकश के मूल्यांकन में हस्तक्षेप किया था जब फेडरल-मुगल गोएट्ज का अधिग्रहण टेनेको ने उसी साल किया था। सेबी ने स्वतंत्र व उचित मूल्यांकन के लिए हरिभक्ति ऐंड कंपनी को नियुक्त किया था और मार्च 2019 में खुली पशकश की कीमत 400 रुपये प्रति शेयर से 608.46 रुपये प्रति शेयर करने का निर्देश दिया था।

तब कंपनी ने कहा था कि सेबी ने यह नहीं बताया कि मूल्यांकन के लिए कौन सा तरीका अपनाया गया और न ही उन्हें समीक्षा का मौका दिया गया। शुक्रवार को फेडरल-मुगल गोएट्ज का शेयर करीब 6 फीसदी टूटकर 370 रुपये पर बंद हुआ।

First Published : September 15, 2023 | 10:43 PM IST