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wheat stock limit: गेहूं की महंगाई थामने लगी स्टॉक लिमिट

अधिसूचना में कहा गया है कि सभी राज्यों में 31 मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- June 12, 2023 | 8:37 PM IST

केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं पर भंडारण सीमा…..स्टॉक लिमिट लगा दी है। केन्द्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि सभी राज्यों में 31 मार्च, 2024 तक गेहूं पर स्टॉक लिमिट लागू रहेगी।

थोक कारोबारियों के लिए 3000 टन व खुदरा के लिए 10 टन स्टॉक लिमिट

अधिसूचना के मुताबिक थोक कारोबारियों के लिए 3,000 टन गेहूं की स्टॉक सीमा तय की गई है। प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिए 10 टन और बडी रिटेल चेन के लिए प्रति आउटलेट 10 टन और उनके सभी डिपो पर कुल 3,000 टन सीमा तय की गई है।

प्रोसेसर्स के लिए स्थापित क्षमता का 75 फीसदी या साल 2023-24 के बाकी माह में प्रति माह की क्षमता को साल की बकाया अवधि से गुणा करने के बाद जो भी कम हो वह सीमा तय की गई है। इसके साथ ही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर कारोबारियों को नियमित रूप से स्टॉक की जानकारी देनी होगी। सभी संबंधित इकाइयों को 30 दिन के भीतर स्टॉक को उनके लिए निर्धारित सीमा तक लाना होगा।

First Published : June 12, 2023 | 8:36 PM IST