नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने गुरुवार को बयान जारी कर कहा कि 1 जून से भारतीय हवाईअड्डों पर कार्यरत कम से कम 25 फीसदी कर्मचारियों की औचक अल्कोहल जांच अनिवार्य की गई है। फिलहाल 10 फीसदी कर्मचारियों की रोजाना जांच की जाती है।
डीजीसीए के अनुसार यह नियम हवाई यातायात नियंत्रकों, ग्राउंड स्टाफ, विमान रखरखाव इंजीनियरों और ग्राउंड हैंडलिंग सेवा देने वाले कर्मियों पर लागू होगा। इससे शराब के सेवन का पता लगाने में सख्ती बरती जाएगी।
डीजीसीए ने कहा कि इस संशोधन से सुरक्षा का स्तर बढ़ेगा। इसके अलावा हवाई अड्डों पर आवाजाही बढ़ने और जमीनी गतिविधियों में वृद्धि को देखते हुए यह एक प्रभावी कदम है।
डीजीसीए के आंकड़ों के अनुसार. साल 2023 की पहली छमाही में देश के 59 हवाईअड्डों पर कार्यरत 189 कर्मचारी नशे में मिले थे।