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कंपनियों ने SpiceJet को अदालत में घसीटा, 77 करोड़ रुपये के बकाया का मामला

सेलेस्टियल एविएशन, विलिस लीज फाइनैंस, एयरकैसल और विलमिंग्टन ने भी बकाया भुगतान के लिए 2023 में स्पाइसजेट के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- April 18, 2024 | 11:08 PM IST

स्पाइसजेट को पट्टे पर विमान देने वाली तीन कंपनियां 77 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान को लेकर कंपनी के खिलाफ गुरुवार को राष्ट्रीय कंपनी विधि पंचाट (एनसीएलटी) में पहुंच गईं।

विमान पट्टादाताओं – एडबल्यूएएस 36698 आयरलैंड, एडबल्यूएएस 36694 आयरलैंड और एडबल्यूएएस 36695 आयरलैंड की ओर से दायर तीन याचिकाओं पर पंचाट ने स्पाइसजेट को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 30 मई तक टाल दी गई है। पट्टादाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद नायर ने बताया कि याचिका ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले और पक्षों के बीच अनुबंध के आधार पर दायर की गई है।

इस बीच एयरलाइन की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णेंदु दत्ता ने याचिका के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह पार्टियों के बीच अनुबंध के बजाय पूरी तरह से विदेशी अदालत के फैसले पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि पट्टेदारों ने विदेशी डिक्री के निष्पादन के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है।

इस प्रकार एक ही विवाद के लिए कई मंचों का दरवाजा खटखटाया गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पट्टादाताओं ने ऐसा एक भी इनवॉइस पेश नहीं किया जो स्पाइसजेट की भुगतान चूक से जुड़ा हुआ हो। पंचाट ने दोनों पक्षों को बताया कि ऐसे मामले कागज पर लाए जाने चाहिए और एयरलाइन को दो सप्ताह में अपना जवाब देने का निर्देश दिया।

सेलेस्टियल एविएशन, विलिस लीज फाइनैंस, एयरकैसल और विलमिंग्टन ने भी बकाया भुगतान के लिए 2023 में स्पाइसजेट के खिलाफ याचिकाएं दायर की थीं। पंचाट ने इस साल जनवरी में विलमिंग्टन ट्रस्ट एसपी सर्विसेज (डबलिन) और पिछले साल दिसंबर में विलिस लीज फाइनैंस के दिवालिया आवेदनों को खारिज कर दिया था।

First Published : April 18, 2024 | 11:08 PM IST