मेटा समूह की कंपनी इंस्टाग्राम पर 31,00 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा है। इंस्टाग्राम एक फोटो और वीडियो शेयरिंग प्लेटफार्म है। यह जुर्माना इंस्टाग्राम पर आयरिश डेटा प्रोटेक्शन कमीशन ने लगाया है। कंपनी पर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन का उल्लंघन करने के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना इंस्टाग्राम पर बच्चों की गोपनीयता भंग करने पर लगाया गया। जिसमें बच्चों के ईमेल और फोन नंबर की जानकारी भी लीक कर दी गई थी।
मेटा के प्रवक्ता ने कहा ‘यह इंक्वायरी एक पुरानी सेटिंग्स पर आधारित है जिसको हम एक साल पहले ही बदल चुके है। हमने ऐसे कई नए फीचर जारी किए है जिससे यह प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए सुरक्षित रह सके और उनकी निजी जानकारी की गोपनीयता बनी रहे।’
उन्होने आगे कहा ‘यदि कोई 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति इंस्टाग्राम में जुड़ता है तो उसका अकाउंट प्राइवेट रखा जाता है। इसलिए वह क्या शेयर करते है यह केवल उसे जानने वाले ही जान सकते है। कोई भी वयस्क व्यक्ति तब तक बच्चों को कोई मैसेज नहीं भेज सकता है जब तक बच्चे खुद उसे फॉलो ना करते हो। हम डीपीसी के साथ जांच में पूरा सहयोग कर रहे है। हम उनके अंतिम निर्णय की सावधानीपूर्वक समीक्षा भी कर रहे है।एक ईमेल के जरिये डीपीसी ने हमेँ इस पेनल्टी की जानकारी दी।’
मेटा समूह की कंपनी के लिए यह अब तक का सबसे अधिक जुर्माना है। इसके पहले भी व्हाटसअप पर 225 मिलियन यूरो और फेसबुक पर 17 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया गया था।