राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने श्रीराम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कर्ज समाधान पेशेवर (RP) को हटाने के NCLT के आदेश को बरकरार रखा है।
इसके साथ ही NCLAT ने मंगलवार को उक्त समाधान पेशेवर के खिलाफ जांच करने का निर्देश भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवाला बोर्ड (IBBI) को देते हुए कहा कि कानून के अनुरूप कार्रवाई की जाए।
NCLAT की दो-सदस्यीय पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) का कर्ज समाधान के लिए नियुक्त पेशेवर को हटाने का फैसला उसके न्यायाधिकार के भीतर ही लिया गया है।
इस समाधान पेशेवर ने श्रीराम अर्बन इन्फ्रा के कर्जदाताओं की समिति (COC) की बैठक बुलाने के लिए कदम नहीं उठाया था। न्यायमूर्ति राकेश कुमार और श्रीशा मर्ला की पीठ ने कहा कि इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया समाधान प्रक्रिया छह नवंबर, 2019 को शुरू की गई थी लेकिन कर्जदाताओं की पहली बैठक डेढ़ साल बाद ही आयोजित हो पाई।
NCLT ने 11 नवंबर, 2022 को पारित अपने आदेश में समाधान पेशेवर श्रीगोपाल चौधरी को हटाने का आदेश दिया था। इसके साथ ही सभी कागजात एवं दस्तावेज नवनियुक्त समाधान पेशेवर सपन मोहन गर्ग को सौंपने का निर्देश भी दिया था। इस निर्देश को NCLAT में चुनौती दी गई थी।