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इंजन वापसी का मामला: SpiceJet पहुंची सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

विमानन कंपनी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वह 30 सितंबर तक 10 लाख डॉलर की मासिक किस्त के साथ-साथ 16 लाख डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करेगी।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- September 12, 2024 | 10:53 PM IST

स्पाइसजेट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस के तीन इंजनों का इस्तेमाल रोकने और उन्हें वापस करने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह उसी न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और उसने इसके पक्षकारों से समझौता करने को कहा था। 21 विमानों का संचालन करने वाली विमानन कंपनी ने अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

विमानन कंपनी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वह 30 सितंबर तक 10 लाख डॉलर की मासिक किस्त के साथ-साथ 16 लाख डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करेगी।

First Published : September 12, 2024 | 10:53 PM IST