स्पाइसजेट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें टीम फ्रांस 01 एसएएस और सनबर्ड फ्रांस 02 एसएएस के तीन इंजनों का इस्तेमाल रोकने और उन्हें वापस करने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने नकदी संकट से जूझ रही विमानन कंपनी स्पाइसजेट की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह उसी न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती और उसने इसके पक्षकारों से समझौता करने को कहा था। 21 विमानों का संचालन करने वाली विमानन कंपनी ने अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
विमानन कंपनी ने पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया था कि वह 30 सितंबर तक 10 लाख डॉलर की मासिक किस्त के साथ-साथ 16 लाख डॉलर का अतिरिक्त भुगतान करेगी।