दिल्ली सरकार ने ऐसे कारोबारियों को राहत दी है, जिनका GST पंजीयन निरस्त हो चुका है। सरकार ने इन कारोबारियों को निरस्त GST पंजीयन को बहाल कराने के लिए एक मौका देने का फैसला किया है। इस मौके के तहत दी गई समय सीमा में पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन नहीं करने वालों को फिर मौका नहीं दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार के GST विभाग ने निरस्त पंजीयन बहाल कराने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें कहा गया है कि जिनके GST पंजीयन 31 दिसंबर 2022 तक या इससे पहले निरस्त किए गए थे और वे निरस्त GST पंजीयन की बहाली के लिए तय समय में आवेदन करने में असफल रहे हैं, उन्हें निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए एक मौका दिया जा रहा है।
निरस्त पंजीयन को बहाल कराने वाले कारोबारियों को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। कारोबारी निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पंजीयन निरस्त होने की प्रभावी तारीख तक सभी देय रिटर्न भरे होने चाहिए।
इसके साथ ही इन रिटर्न पर देय कोई भी भुगतान जैसे कर, ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क आदि भी जमा होना चाहिए। निरस्त GST पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन करने की 30 जून तक दी गई इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो कारोबारी इस दी गई समय सीमा में निरस्त पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनकी निरस्त पंजीयन के खिलाफ अपील को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
इसका आधार निरस्त पंजीयन बहाल कराने के लिए दी गई इस समय सीमा में आवेदन नहीं करना होगा। इस बीच, दिल्ली GST विभाग अधिकारियों को 30 जून तक कारोबारियों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने से पहले ही मना कर चुका है क्योंकि इस तारीख तक कर अधिवक्ता गर्मियों की छुट्टी पर हैं।