facebookmetapixel
Advertisement
राज्य की प्रतिक्रिया और अभिव्यक्ति की सीमाएं testtestभारत का डिफेंस प्रोडक्शन ऑल-टाइम हाई पर, FY26 में15.6% बढ़कर ₹1.78 लाख करोड़ पर पहुंचाHCL Tech के नतीजों की तारीख तय, 13 जुलाई को आएगा रिपोर्ट कार्ड; डिविडेंड पर भी होगा फैसलारिटर्न कहीं और, निवेश कहीं और! क्या सही फंड चुन रहे हैं निवेशक? एक्सपर्ट से समझेंAI के दम पर नई छलांग की तैयारी में Coforge? शेयर में 50% तक तेजी की उम्मीद, एक्सपर्ट्स बुलिशकच्चा तेल सस्ता हो रहा है, फिर पेट्रोल-डीजल क्यों नहीं?20 लाख रुपये से ज्यादा पैकेज वाली नौकरियों में उछाल, ब्रोकरेज ने बताए 4 पसंदीदा IT स्टॉक्सJio IPO का इंतजार खत्म! ₹4 अरब के मेगा IPO की तैयारी तेज, जल्द दाखिल होंगे ड्राफ्ट पेपरसरकार के आदेश के खिलाफ Telegram का पलटवार, Delhi HC पहुंची याचिकाब्राजील में पेट्रोल से 70% सस्ता, भारत में सिर्फ 20%: क्या फ्लेक्स-फ्यूल बनेगा हिट? बता रहे एक्सपर्ट

Delhi Trader GST Relief: कारोबारियों को निरस्त GST पंजीयन बहाल कराने का मौका

Advertisement

कारोबारी निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पंजीयन निरस्त होने की प्रभावी तारीख तक सभी देय रिटर्न भरे होने चाहिए।

Last Updated- June 26, 2023 | 6:46 PM IST
Government treasury increased by 8.5%, GST collection reached Rs 1.82 lakh crore in November सरकार के खजाने में 8.5% का हुआ इजाफा, नवंबर में GST कलेक्शन 1.82 लाख करोड़ रुपये पर पहुंचा

दिल्ली सरकार ने ऐसे कारोबारियों को राहत दी है, जिनका GST पंजीयन निरस्त हो चुका है। सरकार ने इन कारोबारियों को निरस्त GST पंजीयन को बहाल कराने के लिए एक मौका देने का फैसला किया है। इस मौके के तहत दी गई समय सीमा में पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन नहीं करने वालों को फिर मौका नहीं दिया जाएगा।

कारोबारी 30 जून तक निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए कर सकते हैं आवेदन

दिल्ली सरकार के GST विभाग ने निरस्त पंजीयन बहाल कराने के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें कहा गया है कि जिनके GST पंजीयन 31 दिसंबर 2022 तक या इससे पहले निरस्त किए गए थे और वे निरस्त GST पंजीयन की बहाली के लिए तय समय में आवेदन करने में असफल रहे हैं, उन्हें निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए एक मौका दिया जा रहा है।

निरस्त पंजीयन को बहाल कराने वाले कारोबारियों को एक विशेष प्रक्रिया का पालन करना होगा। कारोबारी निरस्त पंजीयन की बहाली के लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पंजीयन निरस्त होने की प्रभावी तारीख तक सभी देय रिटर्न भरे होने चाहिए।

इसके साथ ही इन रिटर्न पर देय कोई भी भुगतान जैसे कर, ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क आदि भी जमा होना चाहिए। निरस्त GST पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन करने की 30 जून तक दी गई इस समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जो कारोबारी इस दी गई समय सीमा में निरस्त पंजीयन बहाल कराने के लिए आवेदन नहीं करेंगे, उनकी निरस्त पंजीयन के खिलाफ अपील को भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

इसका आधार निरस्त पंजीयन बहाल कराने के लिए दी गई इस समय सीमा में आवेदन नहीं करना होगा। इस बीच, दिल्ली GST विभाग अधिकारियों को 30 जून तक कारोबारियों के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने से पहले ही मना कर चुका है क्योंकि इस तारीख तक कर अधिवक्ता गर्मियों की छुट्टी पर हैं।

Advertisement
First Published - June 26, 2023 | 6:46 PM IST

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement
Advertisement