File Photo: Former Pakistani prime minister Imran Khan
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान (Former Pakistani prime minister Imran Khan) को पाकिस्तान की अदालत ने विवादास्पद सिफर मामले (Cipher case) में 10 साल की जेल की सजा दी है।
इमरान के साथ उनके सहयोगी और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा हुई है।
पाकिस्तान की सरकारी मीडिया और पीटीआई के एक प्रवक्ता ने इमरान खान और शाह महमूद क़ुरैशी को जेल की सज़ा की पुष्टि की है।
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रवक्ता जुल्फिकार बुखारी के अनुसार, अदालत ने रावलपिंडी के गैरीसन शहर की एक जेल में फैसले की घोषणा की।
यह भी पढ़ें: Pakistan: कराची में चुनावी हिंसा में एक की मौत, 25 घायल
पीटीआई चीफ इमरान खान इस समय रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। और वहीं पर इस मामले में फैसला सुनाया गया।
पाकिस्तान की स्पेशल कोर्ट के इस फैसले ने इमरान खान के लिए मुश्किलें बड़ा दी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में आम चुनाव लड़ना चाह रहते थे। इस फैसले के आने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि अब PTI के दोनों नेता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव, निगरानी के लिए राष्ट्रमंडल की पर्यवेक्षक टीम आएगी
हालांकि, अभी भी इमरान खान और उनके सहयोगी ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं। बता दें कि चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी से उसका चुनाव चिन्ह ‘बल्ला’ भी ले लिया गया था।
पाकिस्तान में आठ फरवरी को आम चुनाव
पाकिस्तान में आठ फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. गुडलक जोनाथन के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल की 13 सदस्यीय पर्यवेक्षक टीम देश की चुनावी प्रक्रिया का स्वतंत्र और व्यापक मूल्यांकन करने आएगी।
राष्ट्रमंडल सचिवालय के मीडिया और जनसंपर्क मामलों के प्रभाग ने एक बयान में यह जानकारी दी। पाकिस्तान में आम चुनाव के तहत आठ फरवरी को मतदान होगा और करीब 12.8 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।