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Trump Documents Case : ट्रंप, कानूनी टीम को किसी से भी जानकारी साझा नहीं करने की सख्त हिदायत

न्यायाधीश कैनन ने यह आदेश ट्रंप और मामले में दो अन्य प्रतिवादियों के वकीलों तथा विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों की जिरह सुनने के बाद बुधवार को दिया।

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भाषा   
Last Updated- September 14, 2023 | 3:45 PM IST

Donald Trump Case: अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) पर फ्लोरिडा में अपने आवास पर गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में ट्रंप को गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए सुरक्षित प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, साथ ही इन दस्तावेजों के संबंध में किसी से भी बात नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी कानूनी टीम इस मामले में अदालत के अलावा किसी अन्य से गोपनीय सूचना साझा नहीं कर सकती। न्यायाधीश कैनन ने यह आदेश ट्रंप और मामले में दो अन्य प्रतिवादियों के वकीलों तथा विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों की जिरह सुनने के बाद बुधवार को दिया।

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ट्रंप के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए वैसा ही सुरक्षित प्रतिष्ठान बनाने का अधिकार मांगा जैसा उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति थी। अभियोजकों ने राष्ट्रपति के आवास मार-ए-लागो में ऐसा तंत्र स्थापित करने के सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति विशेष तौर तरीकों की मांग कर रहे हैं जो किसी प्रतिवादी को नहीं मिलती। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह अपने साथ गोपनीय दस्तावेज ले गए थे। ये दस्तावेज उनके मार-ए-लागो आवास से बरामद किए गए थे।

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First Published : September 14, 2023 | 10:39 AM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)