Donald Trump Case: अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Former US President Donald Trump) पर फ्लोरिडा में अपने आवास पर गोपनीय दस्तावेज रखने के मामले में ट्रंप को गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए सुरक्षित प्रतिष्ठान का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया, साथ ही इन दस्तावेजों के संबंध में किसी से भी बात नहीं करने की सख्त हिदायत भी दी।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि ट्रंप और उनकी कानूनी टीम इस मामले में अदालत के अलावा किसी अन्य से गोपनीय सूचना साझा नहीं कर सकती। न्यायाधीश कैनन ने यह आदेश ट्रंप और मामले में दो अन्य प्रतिवादियों के वकीलों तथा विशेष वकील जैक स्मिथ की टीम के अभियोजकों की जिरह सुनने के बाद बुधवार को दिया।
यह भी पढ़ें : विवादों में घिरे Donald Trump ने इस साल कानूनी फीस पर खर्च किए 40 मिलियन डॉलर
ट्रंप के वकीलों ने अपने मुवक्किल के लिए वैसा ही सुरक्षित प्रतिष्ठान बनाने का अधिकार मांगा जैसा उन्हें राष्ट्रपति पद पर रहते हुए गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति थी। अभियोजकों ने राष्ट्रपति के आवास मार-ए-लागो में ऐसा तंत्र स्थापित करने के सुझाव पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति विशेष तौर तरीकों की मांग कर रहे हैं जो किसी प्रतिवादी को नहीं मिलती। ट्रंप पर आरोप है कि राष्ट्रपति पद से हटने के बाद वह अपने साथ गोपनीय दस्तावेज ले गए थे। ये दस्तावेज उनके मार-ए-लागो आवास से बरामद किए गए थे।
यह भी पढ़ें : ग्लोबल कर्ज में लगातार दूसरे साल कमी, लेकिन धीमी आर्थिक ग्रोथ से उलटाव का खतरा