बिना PUC सर्टिफिकेट के खरीद सकते हैं पेट्रोल और डीजल, दिल्ली सरकार ने फैसले पर लगाई रोक

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 1:22 PM IST

दिवाली के मौके पर दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट (PUC) को लेकर एक राहत की खबर दी है।

सरकार ने अभी दिल्ली के लोगों को बिना PUC के पेट्रोल और डीजल खरीदने की अनुमति दे दी है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने 25 अक्टूबर से ईंधन खरीदने के लिए वाहन मालिकों को प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र (Pollution Under Control Certificate) को अपने साथ रखने का नोटिस जारी किया था। 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने इस फैसले पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। यानी अभी तक जिन लोगों ने पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है या फिर रीन्यू नहीं कराया है, उनके पास अब ठोड़ा और समय है। यानी अब दिल्लीवासी पेट्रोल पंप पर बिना सर्टिफिकेट दिखाए फ्यूल खरीद सकेंगे।

राय ने बताया कि, “ डीजल और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ सुझाव दिए हैं। जिनको लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।” 

बता दें कि दिल्ली सरकार ने पहले वाहन मालिकों के लिए आदेश जारी किया था कि वे 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंप पर ईंधन खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से अपने साथ वैध PUCC रखेंगे। 

सरकार के अनुसार, दिल्ली में ऐसे 17 लाख से भी ज्यादा गाड़ियों के पास वैध PUCC नहीं है। 

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम, 1993 की धारा 190 (2) के तहत जिन वाहन मालिकों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण जांच प्रमाण पत्र नहीं होगा, उनपर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर छह महीने की सज़ा दी जा सकती है या दोनों भी हो सकते हैं।

(भाषा से इनपुट के साथ)

First Published : October 23, 2022 | 11:05 AM IST