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व्यक्तिगत सुनवाई से नहीं किया जा सकता है इनकार

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बीएस संवाददाता
Last Updated- December 11, 2022 | 11:36 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायायालय ने कहा है कि अगर करदाता फेसलेस आकलन योजना के तहत अतिरिक्त मांग किए जाने के आदेश के पहले व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करते हैं तो कर अधिकारियों को इसकी अनुमति देनी होगी। उमकल हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम नैशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कर अधिकारियों की डिमांड नोटिस को खारिज कर दिया, जो कंपनी को भेजा गया था और कंपनी की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई की मांग नहीं मानी गई थी। न्यायालय ने इस मामले को फिर से आकलन अधिकारी के पास भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि अधिकारी कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का मौका दे सकते हैं और उसके बाद कानून के मुताबिक तार्किक आदेश पारित कर सकते हैं।

First Published : November 11, 2021 | 11:53 PM IST