दिल्ली उच्च न्यायायालय ने कहा है कि अगर करदाता फेसलेस आकलन योजना के तहत अतिरिक्त मांग किए जाने के आदेश के पहले व्यक्तिगत सुनवाई की मांग करते हैं तो कर अधिकारियों को इसकी अनुमति देनी होगी। उमकल हेल्थकेयर लिमिटेड बनाम नैशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कर अधिकारियों की डिमांड नोटिस को खारिज कर दिया, जो कंपनी को भेजा गया था और कंपनी की ओर से व्यक्तिगत सुनवाई की मांग नहीं मानी गई थी। न्यायालय ने इस मामले को फिर से आकलन अधिकारी के पास भेज दिया। न्यायालय ने कहा कि अधिकारी कंपनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई का मौका दे सकते हैं और उसके बाद कानून के मुताबिक तार्किक आदेश पारित कर सकते हैं।