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NCLAT ने Google और CCI को 24 मई तक Play Store नीति पर जवाब देने का निर्देश दिया

NCLAT ने सभी पक्षों से 24 मई को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब देने को कहा है।

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बीएस संवाददाता   
Last Updated- May 10, 2024 | 10:50 PM IST

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपील पंचाट (एनसीएलएटी) ने आज गूगल और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) से गूगल की प्ले स्टोर बिलिंग नीति को चुनौती देने वाली स्टार्टअप कंपनियों की याचिका पर जवाब देने को कहा। एनसीएलएटी ने सभी पक्षों से 24 मई को अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब देने को कहा है।

यह निर्देश पीपल इंटरएक्टिव इंडिया (जिसके पास शादी डॉट कॉम और संगम डॉट कॉम जैसे ब्रांड हैं) और मेबिगो लैब्स प्राइवेट लिमिटेड (कुकु एफएम ब्रांड की मालिक) के साथ-साथ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऐंड डिजिटल फाउंडेशन (आईबीडीएफ) और इंडियन डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री फाउंडेशन (आईडीएमआईएफ) की अपील पर दिया गया है।

इसमें गूगल की सेवा शुल्क से अंतरिम सुरक्षा की मांग की गई , जब तक कि सीसीआई प्रौद्योगिकी क्षेत्र की इस दिग्गज की बिलिंग नीति की जांच पूरी नहीं कर लेता। इन कंपनियों ने एनसीएलएटी से कहा कि वह अगली सुनवाई तक गूगल को उनसे सेवा शुल्क न वसूलने का निर्देश दे। हालांकि पंचाट ने उन्हें यह अंतरिम सुरक्षा नहीं दी है।

First Published : May 10, 2024 | 10:50 PM IST