निवेश सलाहकारों के खिलाफ करीब 95 फीसदी प्रत्यावर्तन आदेश अनधिकृत ट्रेडिंग कॉल मुहैया कराने से संबंधित है। एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की तरफ से किए गए विश्लेषण से यह जानकारी मिली।
जनवरी 2019 से जनवरी 2023 के बीच बाजार नियामक सेबी की तरफ से जारी प्रत्यावर्तन आदेश के विश्लेषण से पता चलता है कि कुल 78 आदेश में से 74 ट्रेडिंग कॉल मुहैया कराने वालों के खिलाफ थे, वहीं अन्य परिचालन से जुड़े मसलों से संबंधित थे। इन 74 मामलों में 56 आदेश अपंजीकृत इकाइयों के खिलाफ और 18 पंजीकृत इकाइयों के खिलाफ जारी हुए।
ट्रेडिंग कॉल मुहैया कराने से मतलब इक्विटी डेरिवेटिव जैसे एफऐंडओ, इंट्राडे इक्विटी ट्रेड, नॉन डिलिवरी ट्रेड और लिवरेज ट्रेडिंग पर सलाह से है। निवेश सलाहकारों को बाजार नियामक के पास पंजीकरण करना होता है, जिसके लिए पात्रता की शर्तें हैं और उन पर ट्रेडिंग कॉल मुहैया कराने की पाबंदी होती है।
एसोसिएशन ऑफ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ने कहा, यह विश्लेषण बताता है कि ट्रेडिंग कॉल मुहैया नहीं कराने वाले अपंजीकृत निवेश सलाहकारों और पंजीकृत निवेश सलाहकारों के खिलाफ अलग तरह की कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि उनकी गतिविधियों पर नियामक की तरफ से किसी प्रत्यावर्तन कार्रवाई की दरकार नहीं है।