facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

पहली तिमाही में नरम रहा गूगल कर संग्रह

Last Updated- December 15, 2022 | 5:08 AM IST

चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इक्वलाइजेशन लेवी (डिजिटल लेनदेन पर लगने वाला शुल्क) का संग्रह अच्छा नहीं रहा। ई-कॉमर्स कंपनियों को भी ‘गूगल टैक्स’ की जद में लाने के सरकारी कदम के बाद भी इससे उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हुई।
इक्वलाइजेशन लेवी को आम बोलचाल में ‘गूगल टैक्स’ भी कहा जाता है। सूत्रों ने बताया कि इसकी पहली किस्त जमा करने की समयसीमा कल ही खत्म हो गई और पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले 29 फीसदी कम कर मिला। आरंभिक आकलन के मुताबिक मंगलवार तक 223 करोड़ रुपये आए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में 313 करोड़ रुपये का गूगल टैक्स आया था। 
बेंगलूरु और हैदराबाद क्षेत्रों से 92-92 करोड़ रुपये का संग्रह हुआ, जबकि पिछले साल बेंगलूरु से 174 करोड़ रुपये और हैदराबाद से 89 करोड़ रुपये आए थे। मुंबई और दिल्ली से 7 जुलाई तक कुल 23 करोड़ रुपये आए, जबकि पिछले साल अप्रैल-जून में 35 करोड़ रुपये आए थे। हालांकि सूत्रों का कहना है कि विदेशी कंपनियों ने आखिरी क्षणों में भी रकम जमा की है, जिससे कुल संग्रह थोड़ा बढ़ सकता है। इक्वलाइजेशन लेवी के दायरे में एडोबी, उबर, यूडेमी, जूम डॉट यूएस, एक्सपीडिया, अलीबाबा, आइकिया, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई और ईबे जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां आती हैं। सरकार ने निर्धारित समय सीमा से केवल 3 दिन पहले भुगतान फॉर्म में संशोधन किया था, इसलिए कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने तत्काल इसके पालन में असमर्थता जताई थी। भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाली विदेशी मुद्रा के विनियम शुल्क और पैन जैसे कई मसलों पर स्थिति स्पष्ट नहीं थी।
कंपनियों और सलाहकारों को अब भी उम्मीद है कि ब्याज या विलंब शुल्क माफ हो जाएगा। इस पूरे मामले पर एक सरकारी अधिकारी ने बताया, ‘कुछ कंपनियों को समयसीमा के पालन में व्यावहारिक दिक्कतें जरूर हुई हैं मगर वित्त अधिनियम मार्च में ही अधिसूचित कर दिया गया था। वे अब तक स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर सकती थीं। पूछे जाने पर सब कुछ साफ कर दिया जाएगा।’ अधिकारी ने यह भी कहा कि पहली तिमाही में ज्यादातर समय तक आर्थिक गतिविधियां ठप रहीं, इसलिए कुल संग्रह कम रहा।
 

First Published - July 8, 2020 | 11:35 PM IST

संबंधित पोस्ट