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झारखंड : धोनी के पूर्व कारोबारी साझेदारों को अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में तलब किया

समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पारित किया।

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भाषा   
Last Updated- March 20, 2024 | 10:54 PM IST

झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने धोखाधड़ी के एक मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के पूर्व कारोबारी साझेदारों को तलब करने के लिए बुधवार को समन जारी करने का निर्देश दिया।

धोनी के वकील ने बताया कि उनके मुवक्किल ने अपने पूर्व व्यावसायिक साझेदारों के खिलाफ क्रिकेट अकादमियों की स्थापना के अनुबंध का अनुपालन नहीं करके लगभग 16 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। समन जारी करने का आदेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने पारित किया।

धोनी के वकील दयानंद सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि अक्टूबर 2023 में एक कंपनी के दो निदेशकों के खिलाफ धारा 406 (आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्होंने दावा किया कि दोनों निदेशकों ने धोनी से पैसा साझा किए बिना उनके नाम पर आठ से 10 स्थानों पर अकादमी खोलीं, जिससे पूर्व भारतीय कप्तान को 16 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

सिंह ने बताया, ‘‘ शिकायत पर संज्ञान लिया गया है। अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को समन जारी करने का निर्देश दिया है।’’ उन्होंने दावा किया कि कंपनी के निदेशकों ने कथित तौर पर भारत और विदेशों में क्रिकेट अकादमी स्थापित करने के लिए 2017 में धोनी से संपर्क किया था।

उन्होंने दावा किया कि शुरुआत में इस बात पर सहमति बनी कि क्रिकेटर को पूरी फ्रेंचाइजी फीस मिलेगी और मुनाफा 70:30 के अनुपात में धोनी और साझेदारों के बीच बांटा जाएगा। साझेदारों पर धोनी की जानकारी के बिना और उन्हें कोई भुगतान किए बिना अकादमी स्थापित करने का आरोप लगाया गया है।

First Published : March 20, 2024 | 10:54 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)