दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 155 और दुकानों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को 24 घंटे खोलने की मंजूरी दी है। इस मंजूरी का मुख्य उद्देश्य रात के समय में भी दिल्ली के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक जॉब के अवसर पैदा करने के साथ-साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करना है।
दिल्ली में 24 घंटे काम करने की अनुमति लेने वाले प्रतिष्ठानों की बढ़ रही है संख्या
पिछले दो वर्षों में कुल 523 दुकानों को 24 घंटे संचालित करने की अनुमति दी गई है, जबकि 1954 से 2022 तक 68 वर्षों में केवल 269 प्रतिष्ठानों को इस तरह की अनुमति दी गई थी। वहीं, वर्ष 2022 में 313 आवेदनों को मंजूरी दी गई, जबकि 2023 में 55 आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। अब फाइल उपराज्यपाल के पास भेजी गई है।
4 सप्ताह के अंदर सत्यापन व ऑनसाइट निरीक्षण
दिल्ली सरकार ने आवेदकों को दिल्ली दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 14, 15 और 16 के तहत प्रतिष्ठानों को छूट प्रदान की है। इन धाराओं के तहत नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को काम पर रखने पर प्रतिबंध लगा हुआ था। साथ ही ऑफिस खोलने व बंद करने से संबंधित नियम व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए समय अवधि और छुट्टियों के नियम शामिल थे।
आवेदन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल
आवेदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। यानी अब व्यापारियों को सरकारी कार्यालयों में जाने की जरूरत नहीं होगी, उनके आवेदन जमा होने के चार सप्ताह के अंदर ही सत्यापन और ऑनसाइट निरीक्षण हो जाएगा।
यदि कोई आवेदन अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहता है, तो भी सरकार आवेदक को गाइडलाइन के अनुसार अपनी कमियों को सुधारने और दोबारा अनुमोदन प्राप्त करने का अवसर देती है। इस तरह के प्रतिबंधों को समाप्त करने से व्यापारियों के पास अपने ग्राहकों की जरूरतों और मांगों को पूरा करने व विभिन्न क्षेत्रों में विकास के साथ नवाचार को बढ़ावा देने में आसानी होगी।