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Kejriwal in Jail: निचली अदालत में जमानत अर्जी क्यों नहीं दायर की- SC ने केजरीवाल से पूछा

केजरीवाल के वकील ने कहा कि इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की ‘‘गैरकानूनी’’ गिरफ्तारी भी शामिल है।

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भाषा   
Last Updated- April 29, 2024 | 4:20 PM IST

उच्चतम न्यायालय ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किये गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सोमवार को पूछा कि उन्होंने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) नेता की याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने केजरीवाल की ओर से उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से पूछा, ‘‘आपने जमानत के लिए कोई अर्जी अधीनस्थ अदालत में दायर नहीं की थी?’’ सिंघवी ने जवाब दिया, ‘‘नहीं’’। न्यायालय ने पूछा, ‘‘आपने जमानत के लिए कोई अर्जी क्यों नहीं दायर की?’’ केजरीवाल के वकील ने कहा कि इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्यमंत्री की ‘‘गैरकानूनी’’ गिरफ्तारी भी शामिल है। विषय की सुनवाई जारी है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से इनकार कर दिया था। मुख्यमंत्री वर्तमान में यहां तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल को ईडी को एक नोटिस जारी किया था और केजरीवाल की याचिका पर उसका जवाब मांगा था।

First Published : April 29, 2024 | 4:20 PM IST (बिजनेस स्टैंडर्ड के स्टाफ ने इस रिपोर्ट की हेडलाइन और फोटो ही बदली है, बाकी खबर एक साझा समाचार स्रोत से बिना किसी बदलाव के प्रकाशित हुई है।)