अंतरराष्ट्रीय

1.8 बिलियन यूरो के EU जुर्माने के खिलाफ कोर्ट पहुंचा Apple

ईयू का कहना है कि एपल अपने ऐप स्टोर के जरिए म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनियों को यूजर्स को सस्ते दामों पर सब्सक्रिप्शन देने से रोक रहा था।

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बीएस वेब टीम   
Last Updated- May 21, 2024 | 6:31 PM IST

यूरोपीय संघ (EU) ने एपल पर 1.8 बिलियन यूरो (लगभग 1.9 बिलियन डॉलर) का जुर्माना लगाया है। क्योंकि एपल ने स्पॉटिफाई जैसी म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनियों को व्यापार करने से रोक रखा था। एपल ने इस जुर्माने के खिलाफ कोर्ट में केस किया है।

ईयू का कहना है कि एपल अपने ऐप स्टोर के जरिए म्यूजिक स्ट्रीमिंग कंपनियों को यूजर्स को सस्ते दामों पर सब्सक्रिप्शन देने से रोक रहा था। इस वजह से स्पॉटिफाई जैसी कंपनियों को मजबूरन दाम बढ़ाने पड़ते थे। ईयू ने एपल को यह भी आदेश दिया है कि वो ऐप स्टोर पर ये पाबंदी हटाए।

दरअसल ये झगड़ा 5 साल पहले शुरू हुआ था जब स्पॉटिफाई ने ईयू में एपल के खिलाफ शिकायत की थी। ईयू ने एपल को पहले भी आयरलैंड से मिली टैक्स छूट को लेकर 13 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया था। लेकिन उस केस में एपल ने पहले चरण में जीत हासिल कर ली थी।

हाल के दिनों में यूरोपीय संघ ने कई बड़ी टेक कंपनियों पर जुर्माना लगाया है ताकि उनका बाजार पर कब्जा कम हो। इस सिलसिले में यूरोपीय संघ ने एक नया कानून भी बनाया है। इस कानून की वजह से एपल को यूरोप में अपने आईओएस, सफारी और ऐप स्टोर के नियमों को बदलना पड़ा है। एपल इस नए कानून के खिलाफ भी कोर्ट में गया है। (ब्लूमबर्ग के इनपुट के साथ)

First Published : May 21, 2024 | 6:31 PM IST