facebookmetapixel
Test Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासाPharma Stock एक महीने में 34% चढ़ा, ब्रोकरेज बोले- बेचकर निकल जाएं, आ सकती है बड़ी गिरावट

चीनी सब्सिडी पर फैसले के खिलाफ भारत ने की अपील

Last Updated- December 11, 2022 | 10:28 PM IST

भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद समाधान समिति के फैसले के खिलाफ अपील की है। विवाद समाधान समिति ने अपने फैसले में कहा है कि भारत के चीनी और गन्ने के लिए घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भारत ने डब्ल्यूटीओ के अपीलीय निकाय के समक्ष यह अपील की है। यह निकाय ऐसे व्यापार विवादों का अंतिम रूप से निपटान करने वाला प्राधिकरण है। भारत ने कहा है कि डब्ल्यूटीओ की विवाद समाधान समिति ने गन्ना उत्पादकों तथा निर्यात को समर्थन की घरेलू योजनाओं को लेकर अपने फैसले में कई गलत निष्कर्ष निकाले हैं, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। समिति ने 14 दिसंबर, 2021 को अपने फैसले में कहा था कि भारत को उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और विपणन और परिवहन योजनाओं के तहत कथित रूप से प्रतिबंधित सब्सिडी को वापस लेना चाहिए। समिति ने भारत से कहा था कि उसे इस रिपोर्ट के 120 दिन के अंदर प्रतिबंधित सब्सिडी को वापस लेना होगा।
भारत की चीनी सब्सिडी के खिलाफ ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला की शिकायत पर समिति ने यह व्यवस्था दी थी। समिति ने कहा था कि भारत के समर्थन उपाय डब्ल्यूटीओ व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं हैं। अधिकारी ने कहा कि विवाद समाधान समिति का फैसला अनुचित है और यह डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप नहीं है। अधिकारी ने बताया, कथित निर्यात सब्सिडी पर समिति के निष्कर्ष तार्किक नहीं हैं। भारत ने समिति के फैसले के खिलाफ अपीलीय निकाय में अपील की है।
ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने 2019 में भारत को डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान समिति में घसीटा था। इनका कहना था कि भारत का उपाय वैश्विक व्यापार नियमों के अनुकूल नहीं हैं।

First Published - January 2, 2022 | 11:31 PM IST

संबंधित पोस्ट