Traffic Fine Waiver: दिल्ली में स्कूटर कार या अन्य कमर्शियल वाहन चलाने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। अगर आप भी अपना ट्रैफिक चालान (Traffic Challan ) माफ कराना चाहते हैं तो जुर्माना कम करने या पूरी तरह माफ करने का सुनहरा मौका मिल रहा है।
दरअसल दिल्ली ट्रैफिक पुलिस 11 मई को एक राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) आयोजित करने जा रही है, जिसमें आप अपने वाहन के खिलाफ जारी चालान का निपटारा कर सकते हैं या उसे पूरी तरह माफ कर सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) में जो मामले रखे जाएंगे उनमें 31 जनवरी 2024 तक डीटीपी पोर्टल पर पेंडिंग कमर्शियल वाहनों समेत कंपाउंडेबल ट्रैफिक चालानों ( compoundable traffic Challans) का निपटारा भी शामिल है।
कौन से चालान हो सकते हैं माफ़ ?
बता दें कि लोक अदालत में रेड लाइट जंप समेत पॉल्यूशन, तय स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज कार चलाने और सीट बेल्ट नहीं लगाने जैसी मामलों का निपटारा किया जाता है।
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन कर रहा है।
ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार, “हर बेंच एक दिन में केवल 1000 चालान/नोटिस का निपटारा कर सकेंगी। 11 मई को लोक अदालत के तहत 180 बेंच बैठेगी जिसका मतलब है कि कुल 1,80,000 चालान का निपटारा किया जाएगा।”
नेशनल लोक अदालत के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस ?
राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यदि आपको भी अपने चालान माफ़ करवाना है तो ऑफिशियल वेबसाइट यानी https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat से ई-चालान डाउनलोड करना होगा और फिर उन्हें लोक अदालत में लेकर जाना होगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए रस्जिस्टरेशन आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गया।
दिल्ली यातायात पुलिस की नोटिफिकेशन के अनुसार, “राष्ट्रीय लोक अदालत 11.05.2024 को आयोजित की जाएगी। लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/locadalat 07.05.2024 को सुबह 10:00 बजे से लिमिट पूरी होने तक एक्टिव रहेगा।
कहां लगेगी नेशनल लोक अदालत ?
बता दें कि दिल्ली में लोक अदालत द्वारका, कड़कडड़ूमा, पटियाला हॉउस, रोहिणी राउस एवेन्यू साउथ एवं तीस हजारी कोर्ट के परिसर में 11 मई को लगेगी।