facebookmetapixel
रेट कट का असर! बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट शेयरों में ताबड़तोड़ खरीदारीTest Post कैश हुआ आउट ऑफ फैशन! अक्टूबर में UPI से हुआ अब तक का सबसे बड़ा लेनदेनChhattisgarh Liquor Scam: पूर्व CM भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ED ने किया गिरफ्तारFD में निवेश का प्लान? इन 12 बैंकों में मिल रहा 8.5% तक ब्याज; जानिए जुलाई 2025 के नए TDS नियमबाबा रामदेव की कंपनी ने बाजार में मचाई हलचल, 7 दिन में 17% चढ़ा शेयर; मिल रहे हैं 2 फ्री शेयरIndian Hotels share: Q1 में 19% बढ़ा मुनाफा, शेयर 2% चढ़ा; निवेश को लेकर ब्रोकरेज की क्या है राय?Reliance ने होम अप्लायंसेस कंपनी Kelvinator को खरीदा, सौदे की रकम का खुलासा नहींITR Filing 2025: ऑनलाइन ITR-2 फॉर्म जारी, प्री-फिल्ड डेटा के साथ उपलब्ध; जानें कौन कर सकता है फाइलWipro Share Price: Q1 रिजल्ट से बाजार खुश, लेकिन ब्रोकरेज सतर्क; क्या Wipro में निवेश सही रहेगा?Air India Plane Crash: कैप्टन ने ही बंद की फ्यूल सप्लाई? वॉयस रिकॉर्डिंग से हुआ खुलासा

एनसीएलएटी में इंटरप्स की याचिका खारिज

Last Updated- December 12, 2022 | 6:57 AM IST

राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने अमेरिका की इंटरअप्स इंक की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में एनसीएलटी द्वारा एशियाई कलर कोटेड इस्पात लि. के लिए जेएसडब्ल्यू समूह की 1,550 करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दिए जाने को चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इंटरअप्स बोली में शामिल होना चाहती थी, जबकि कर्जदाताओं की समिति ने समाधान योजना को एक साल पहले ही मंजूरी दे दी थी।
एनसीएलटी ने एसीसीआईएल के लिए सज्जन जिंदल की अगुआई वाले जेएसडब्ल्यू समूह की कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रॉडक्ट की बोली को पिछले साल अक्टूबर में मंजूरी दी थी। एनसीएलएटी के कार्यवाहक चेयरपर्सन न्यायाधीश बीएल भट्ट की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने सोमवार को कहा कि इंटरअप्स न तो समाधान आवेदनकर्ता और न ही संभावित समाधान आवेदनकर्ता के रूप में पात्र पाई गई। न ही वी एसीसीआईएल के लिए सफल या असफल समाधान आवेदनकर्ता थी। पीठ ने कहा कि इसीलिए कंपनी को पीडि़त पक्ष नहीं माना जा सकता, जिसे एनसीएलटी आदेश के खिलाफ अपील करने की अनुमति दी जाए।

First Published - March 16, 2021 | 11:21 PM IST

संबंधित पोस्ट