सरकार ने 250 रुपये की सीमेंट की बोरी (50 किलोग्राम) पर 12 फीसदी का मूल्य अनुसार उत्पाद शुल्क लगा दिया है।
इससे पहले सीमेंट पर प्रति टन 600 रुपये का तय उत्पाद शुल्क लगा हुआ था। हालांकि इससे कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि सीमेंट पर लगने वाला यह उत्पाद शुल्क प्रतिगामी शुल्क संरचना के परिणामस्वरूप लगा है।
थोक मूल्य सूचकांक में सीमेंट की 1.73 फीसदी हिस्सेदारी है और पिछले एक साल में इसकी कीमतों में 8 से 10 फीसदी का इजाफा हुआ है। पहले सीमेंट उत्पादकों को 255 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से 1 टन सीमेंट पर केवल 600 रुपये अदा करने पड़ते थे।
नये उत्पाद शुल्क के बारे में बात करते हुए बांबे सीमेंट स्टॉकिस्ट एंड डीलर्स असोसिएशन के अध्यक्ष संजय लाड़ीवाला कहते हैं कि 12 फीसदी उत्पाद शुल्क लगने से अब प्रति टन 612 रुपये बतौर उत्पाद शुल्क अदा करने होंगे।गौरतलब है कि पश्चिमी और दक्षिणी बाजार में सीमेंट 250 रुपये प्रति बोरी से अधिक ही बिक रहा है। पिछले साल के बजट में वित्त मंत्री ने सीमेंट की कीमतों को काबू में रखने के लिए दोहरा उत्पाद शुल्क लगाया था।
जिसके तहत जो सीमेंट की बोरी 190 रुपये से अधिक में बिक रही थी उस पर प्रति टन के हिसाब से 600 रुपये का उत्पाद शुल्क लगाया गया था जबकि जो बोरी 190 रुपये से कम में बिक रही थी उस पर 350 रुपये प्रति टन के हिसाब से उत्पाद शुल्क लगाया गया था। वैसे उत्पाद शुल्क बढ़ने के बावजूद उत्पादकों ने कीमतें बढ़ाने की बात नहीं की है।