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एनसीडीईएक्स का कारोबार शुल्क घटाने का फैसला रद्द

Last Updated- December 09, 2022 | 4:29 PM IST

कमोडिटी वायदा कारोबार नियामक वायदा बाजार आयोग ने नैशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज  (एनसीडीईएक्स) के कारोबार शुल्क (ट्रांजैक्शन चार्ज) घटाने के फैसले पर रोक लगा दी है।


एनसीडीईएक्स के 30 दिसंबर से ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने के फैसले का मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने भारी विरोध किया था।

एफएमसी के अध्यक्ष वी एस खटुआ ने आज एनसीडीईएक्स के अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्ज घटाने के फैसले को निरस्त कर दिया।

जानकारी के मुताबिक वायदा कारोबारी कानून के मुताबिक ट्रांजैक्शन चार्ज एक ही होना चाहिए, कारोबार का समय चाहे जो भी हो।

उन्होने कहा कि एमएमसी पूरे मामले की जांच में एनसीडीईएक्स के इस फैसले से संतुष्ट नहीं हो सका, इसलिए कमोडिटी वायदा कारोबार के हित को देखते हुए इस फैसले को निरस्त कर दिया गया है।

इस सिस्टम में ट्रांजैक्शन चार्ज दिन भर के औसत कारोबार के हिसाब से तय होता था। वायदा आयोग के फैसले पर एनसीडीईएक्स ने कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की है।

गौरतलब है कि एनसीडीएक्स ने 29 दिसंबर के अपने सर्कुलर में ट्रांजैक्शन चार्ज में लगने वाले स्लैब आधारित सिस्टम को खत्म कर दिया था ।

एनसीडीईएक्स के नए सर्कुलर के अनुसार सुबह 10 बजे से लेकर 3.30 बजे तक हुए कारोबार में तीन रुपए प्रति लाख के हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज देना था, जबकि 3.30 बजे के बाद टे्रडिंग बंद होने तक के कारोबार में 50 पैसा प्रति लाख रुपये वसूले जाने थे।

जबकि पहले सभी कारोबार पर 3 रुपये प्रति लाख के हिसाब से टांजैक् शन चार्ज लिया जाता था। एनसीडीएक्स अपने नए सर्कुलर के हिसाब से 30 दिसंबर से चार्ज लेना शुरु कर दिया था। एनसीडीईएक्स के इस फैसले का एमसीएक्स ने कड़ा विरोध किया है।

एक्सचेंज के प्रवक्ता के अनुसार यहा एफएमसी के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है। कोई भी एक्सचेंज अपना कारोबार बढ़ाने के लिए इस तरह के फैसले नहीं ले सकता है।

First Published - January 1, 2009 | 10:26 PM IST

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