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खनन रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं वसूलने का आदेश 

Last Updated- December 12, 2022 | 12:16 AM IST

उच्चतम न्यायालय ने याची द्वारा खनन अधिकार पर भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने पर रोक लगा दी है। राज्य सरकारों को खनन अधिकार के लिए दी जाने वाली रॉयल्टी पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगता है। इस रॉयल्टी पर जीएसटी की दरों में हाल में संशोधन किया गया था, जो 1 जनवरी, 2019 से लागू किया गया है, वहीं केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की शोध टीम ने स्पष्ट किया था कि 1 जुलाई, 2017 और 31 दिसंबर, 2018 से भी कर लागू होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था। खेतान ऐंड कंपनी के पार्टनर अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि इस मसले पर उच्चतम न्यायालय के किसी भी आदेश का असर अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा, जहां लाइसेंस शुल्क पर जीएसटी लगाया गया है।

First Published - October 13, 2021 | 11:45 PM IST

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