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पूर्ववत हुआ ट्रांजैक्शन शुल्क

Last Updated- December 10, 2022 | 12:31 AM IST

देश के दूसरे सबसे बड़े कमोडिटी कारोबारी मंच नैशनल कमोडिटी ऐंड डेरिवेटिव एक्सचेंज (एनसीडीईएक्स) ने एक सपतह पहले घटाए गए ट्रांजैक्शन शुल्क को बढ़ा कर पहले जैसा कर दिया है।
एनसीडीईएक्स ने नियामक के विरूध्द बंबई उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसे न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसे देखते हुए एनसीडीईएक्स ने ट्रांजैक्शन शुल्क की संरचना पूर्ववत कर दी है।
एक्सचेंज ने 7 फरवरी को जारी परिपत्र के माध्यम से अपने कारोबारी और क्लियरिंग सदस्यों को सूचित किया कि ट्रांजैक्शन शुल्क में की कई कटौती को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है।
इससे एक्सचेंज द्वारा अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह के अनुसार भविष्य में न्यायिक या गैर-न्यायिक उपाय करने के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
एनसीडीईएक्स का यह पलटाव महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सभी एक्सचेंजों के लिए उदाहरण स्थापित करेगा कि भविष्य में नियामक के निर्देशों के साथ चलना है जिसे कमोडिटी कारोबार मंच को मान्यता देते समय स्पष्ट किया गया था।
अब, वर्तमान निर्णय के साथ ही कारोबारी और क्लियरिंग सदस्यों को एनसीडीईएक्स पर 20 लाख रुपये तक के औसत दैनिक कारोबार के लिए 4 रुपये प्रति लाख का शुल्क देना होगा।
ट्रांजैक्शन शुल्क में औसत दैनिक कारोबार बढने के साथ ही बदलाव होगा। 20 से 50 करोड़ रुपये के औसत दैनिक कारोबार पर 3 रुपये प्रति लाख, 50 से 125 करोड़ रुपये तक के कारोबार के लिए 2 रुपये प्रति लाख और 125 करोड़ रुपये से अधिक के औसत दैनिक कारोबार पर एक रुपये प्रति लाख का ट्रांजैक्शन शुल्क लगाया जाएगा।
एकसमान ट्रांजैक्शन शुल्क से ठीक विपरीत, एनसीडीईएक्स ने 10 बजे दिन से 5 बजे शाम तक के औसत दैनिक कारोबार के लिए 3 रुपये प्रति लाख और 5 बजे शाम से 11.30 बजे रात के बीज किए जाने वाले कारोबार के लिए ट्रांजैक्शन शुल्क घटा कर 5 पैसा प्रति लाख कर दिया था।
इससे पहले दिसंबर के अंतिम सप्ताह में इसी तरह का एक प्रस्ताव, जिसमें समय 3.30 बजे तक का रखा गया था, एफमसी ने स्थगित कर दिया था।

First Published - February 9, 2009 | 9:39 PM IST

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