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फ्लाइंग स्कूलों पर डीजीसीए की सख्ती

Last Updated- December 11, 2022 | 6:11 PM IST

देश में नागर विमानन नियामक द्वारा चलाए जा रहे फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूलों के ऑडिट से कई तरह के गंभीर उल्लंघनों का पता चला है। इनमें गलत लॉग-इन घंटे, त्रुटिपूर्ण उपकरणों वाले विमान के परिचालन, प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में खामियां मुख्य रूप से शामिल हैं। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इन स्कूलों पर शिकंजा कसा है। ऑडिट के निष्कर्ष के आधार पर डीजीसीए ने ऐसे ही एक फ्लाइंग प्रशिक्षण स्कूल के लिए मंजूरी को निलंबित कर दिया और दो जिम्मेदार प्रबंधकों को चेतावनी पत्र जारी किए और सात चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर को तीन महीने से लेकर एक साल तक के लिए निलंबित कर दिया। एक सहायक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर और छात्र को भी तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। यह ऑडिट परिचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण में खामियों का पता लगाने और सुरक्षा मानकों का आकलन करने के लिए कराया गया था। इस ऑडिट के तहत देश में 32 में से 30 स्कूलों का निरीक्षण किया गया। यह ऑडिट मार्च में शुरू हुआ था।

First Published - June 17, 2022 | 12:39 AM IST

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