झंडु फार्मास्युटिकल्स की उस याचिका को कंपनी कानून बोर्ड (सीएलबी) ने खारिज कर दिया, जिसमें प्रतिस्पर्धी कंपनी इमामी पर अधिग्रहण की कोशिश का आरोप लगाया था।
झंडु की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए मुंबई स्थित बोर्ड की पश्चिमी क्षेत्र की पीठ ने कहा था कि यह मामला उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। झंडु ने इमामी के मताधिकार पर निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की थी।
कब, कहां, कैसे
मई 2008 : इमामी ने झंडु में खरीदी 24 फीसद हिस्सेदारी
जून 2008 :पारिख परिवार ने सीएलबी में राइट ऑफ रिफ्यूजल का किया दावा
जुलाई 2008 : सीएलबी ने कहा मामला जाए सेबी के पास
अगस्त 2008 :झंडु प्रवर्तक पहुंचे उच्च न्यायालय, कोर्ट ने कहा सीएलबी करे फैसला
27 अगस्त 2008 :सीएलबी ने खारिज की याचिका, दोबारा कहा सेबी जाएं